Tuesday, July 1, 2025
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HomeNewsपति-पत्नी की प्रतिष्ठा एक साझा संस्था है: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

पति-पत्नी की प्रतिष्ठा एक साझा संस्था है: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जहाँ पति और पत्नी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हो सकती है, वहीं “परिवार की प्रतिष्ठा” भी एक वास्तविक और संवेदनशील संस्था है। यदि पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से पत्नी पर भी पड़ता है। यह टिप्पणी मानहानि से संबंधित एक सिविल मुकदमे की सुनवाई के दौरान की गई।

मामला क्या था?

सुनवाई उस अपील पर हो रही थी जो Spunklane Media Private Limited, जो कि न्यूज़ पोर्टल The News Minute का स्वामी है, द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी। मूल विवाद यह था कि क्या एक पत्नी, जो पहले से ही अपने पति के खिलाफ खबर प्रकाशित करने से रोकने हेतु एक सिविल मुकदमा दायर कर चुकी है, अब अपने पति को सह-वादी के रूप में मुकदमे में जोड़ सकती है?

पत्नी ने दावा किया कि उसके पति के खिलाफ की गई रिपोर्टिंग उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रही है, और चूंकि पति उस समय जेल में थे, वे स्वयं मुकदमा दायर करने की स्थिति में नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट की गूंजती हुई टिप्पणी

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा गया था जो पत्नी को पति के मुकदमे में पक्षकार बनने की अनुमति देता है।

जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

“एक महिला, एक पुरुष… दो व्यक्ति… व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठा की दृष्टि से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से, यदि वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, और यदि वे एक परिवार हैं, तो जब आप एक पर हमला करते हैं, तो वह हमला दूसरे परिवार के सदस्य की मानसिकता, भावनाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह तर्क देना खतरनाक होगा कि एक ही छत के नीचे रहते हुए पति और पत्नी की प्रतिष्ठा पूर्णतः अलग-अलग है। दोनों की एक संयुक्त, अविभाज्य और एकीकृत पारिवारिक प्रतिष्ठा भी होती है।

याचिकाकर्ता की दलीलें और न्यायालय की प्रतिक्रिया

Spunklane Media की ओर से पेश वकील ने कहा कि पत्नी का दावा मानहानि के लिए नहीं है, बल्कि यह कि उसके पति के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पत्नी, जिसे शुरू में कोई अधिकार नहीं था, अपने पति को बाद में मुकदमे में जोड़कर कोई मजबूत अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती।

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यदि पति स्वयं मुकदमा दायर कर सकते हैं, तो वह भी वैध होगा, लेकिन इससे अनावश्यक मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा:

“हमारे न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि मुकदमों की बहुलता से बचा जाए… यदि पत्नी ने पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है, तो अलग से एक और मुकदमा क्यों?”

जब वकील ने यह कहा कि पति ने जेल में रहते हुए अन्य याचिकाएं दायर की थीं, जैसे जमानत और FIR रद्दीकरण, तो कोर्ट ने जवाब दिया कि यह मान लेना कठिन है कि जब पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे तो पत्नी पर उसका कोई प्रभाव न पड़े।

क्यों है यह फ़ैसला महत्वपूर्ण?

यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में “सामूहिक पारिवारिक प्रतिष्ठा” की अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि पति-पत्नी सिर्फ दो व्यक्तिगत इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक इकाई भी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती है।

यह फ़ैसला न केवल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के सन्दर्भ में संतुलन बनाता है, बल्कि मानहानि और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

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