बगैर लाइसेंस के नहीं किया जा सकता ब्याज का धंधा ब्याज़ से संबंधित कोई भी काम करने के लिए मनी लेंडिंग एक्ट के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित संस्था से लाइसेंस लेना होता है। अलग-अलग प्रदेशों में साहूकार अधिनियम भी होता है। इस साहूकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्राधिकरण ब्याज पर रुपए देने के व्यापार करने के लिए लाइसेंस देते हैं।इस प्रकार का लाइसेंस लेने की एक प्रक्रिया होती है, जितने भी लोगों को यह लाइसेंस दिया जाता है, उन लोगों को एक निश्चित दर पर ब्याज लेने का आदेश किया जाता है। वे लोग उस निश्चित दर से अधिक पर ब्याज नहीं ले सकते हैं। उन्हें अपने सभी कार्यों का लेखा-जोखा रखना होता है। ऐसे लेखों को उन्हें प्रतिवर्ष प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।